देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड के पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों ने नार्को और पालीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के वकील ने कहा कि अदालत से पूछा कि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि वह चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को और पालीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। आरोपियों की असहमति के बाद अब कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि तीन जनवरी 2023 तय की गयी है।
गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्ार की न्यायालय में प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई होनी थी। आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी थी। अंकित ने दस दिन का समय मांगा था। अदालत में उनके वकील अमित सजवाण ने कहा कि अभियोजन पक्ष में वीआईपी, पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्को टेस्ट और पोलीग्राफ टेस्ट करवाने की मांग की है, लेकिन प्रार्थना पत्र में यह साफ नहीं बताया कि किसका नार्को और किसका पालीग्राफ टेस्ट कराना है। https://sarthakpahal.com/
आरोपियों के अधिवक्ता अमित सजवाण का कहना था कि एसआईटी जिस वीआईपी को लेकर नार्को के जरिये पूछताछ करना चाहती है, क्या वह मुकदमे में आरोपी हैं? साथ ही तीनों आरोपियों ने वीआईपी के बारे में क्या जानकारी छुपाई है, यह भी नहीं बताया गया। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तीन जनवरी 2023 तय कर दी।
बता दें कि अंकिता के परिजनों के साथ प्रदेशवासियों ने उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की थी, जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि, पुलिस आरोपियों से यह राज नहीं उगलवा सकी थी। ऐसे में इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग भी उठने लगी। इस पर एसआईटी ने विचार करने के बाद नौ दिसंबर को कोटद्वार न्यायालय में नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी। नार्को से पहले अदालत ने आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सलाह भी एसआईटी को दी थी।