देहरादून। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। एसआईटी जांच में अनियमितता पाई जाने पर पुलिस ने शासन ने अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी कर पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है।
वित्तीय अनियमितताओं में दोषी पाए गये दीपक बिजल्वाण
जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो 748 विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इन्हीं आरोपों के चलते पिछले वर्ष शासन ने बिजल्वाण को पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें बहाल किया गया था। आरोप है कि कार्य कराए बगैर कार्यदायी संस्थाओं और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। टेंडर आवंटन में भी पारदर्शिता नहीं बरतने की बात कही गई थी। शिकायत मिलने पर शासन ने पहले डीएम और बाद में मंडलायुक्त से इसकी जांच कराई। https://sarthakpahal.com/
जल्द दायर होगी एफआईआर
एसआईटी जांच में बिजल्वाण को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। अक्तूबर महीने में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष व एक अन्य को अनियमितता का दोषी माना गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। जल्द ही दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी।