देहरादून। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए सैन्य कैंटीन CSD से सामान खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वे CSD या अपनी यूनिट कैंटीन के बजाय किसी भी सैन्य यूनिट कैंटीन में जाकर सामान खरीद सकेंगे।
लिकर और ग्रासरी दो महीने का कोटा उठाने का विकल्प
पूर्व सैनिकों को अब कैंटीन से ग्रासरी और लिकर दोनों श्रेणी में एक साथ दो महीने का कोटा उठाने का विकल्प दे दिया गया है। सेना मुख्यालय में छह जून को कैंटीन से सामान खरीदारी को लेकर संशोधन आदेश जारी किया गया था। इसके तरह पूर्व सैनिक और सैनिक आश्रितों के लिए अब CSD या अपनी यूनिट कैंटीन जाने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है।
कैंटीन कार्ड हर वर्ष रिन्यूवल कराने की बाध्यता भी खत्म
नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल कर दी गयी है। कैंटीन कार्ड हर साल नवीनीकरण कराने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने सीएसडी नियमों में बदलाव के आदेश की पुष्टि की है। सेना के ट्रेनी अग्निवीरों और सैन्य संस्थान जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के छात्रों के स्टील कार्ड बनाए जाएंगे। अग्निवीरों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सामान्य ग्रासरी और लिकर कार्ड ट्रेनिंग सेंटर से जारी किया जायेगा। प्रशिक्षु अफसर हर महीने पांच हजार रुपये तक की ग्रासरी CSD से खरीद सकेंगे।
घर बैठे बुक कर सकते हैं आर्डर
कैंटीन कार्डधारकों के लिए एएपडी-1 श्रेणी के सामान खरीदने को https//afd.csdindia.gov.in/ आनलाइन पोर्टल लांच किया गया है। पोर्टल पर लॉग-इन करके इस श्रेणी का सामान ऑनलाइन आर्डर किया जा सकेगा, जो सीधे घर पहुंचाया जायेगा। इस श्रेणी में वाहन, टीवी, फ्रीजर, वाशिंग मशीन आदि हैं। https://sarthakpahal.com/
इलेक्ट्रिक कार खरीदने को और राहत
इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए भी पूर्व सैनिकों को लिमिट में राहत दी गयी है। सैन्य अफसर के लिए बीस लाख रुपये, जूनियर कमीशन अफसरों के लिए दस लाख रुपये और इससे नीचे रैंक के लिए आठ लाख रुपये चौपहिया वाहन की लिमिट तय कर दी गयी है। श्रेणीवाल सैन्यकर्मी यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो पांच लाख रुपये की अतिरक्त लिमिट मिलेगी।