दैनिक वेतनभोगी महिलाओं को भी मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश!
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दैनिक वेतनभोगी महिलाओं को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की तरह ही दैनिक वेतनभोगी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त हो सकेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। अब इसके लिए एक प्रस्ताव जल्दी ही मंत्रिमंडल में रखा जायेगा, जिस पर आम दलों की सहमति मिलने के बाद दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का लिया गया फैसला
इसके अलावा तमाम विभागों में संविदा या फिर आउटसोर्स माध्यम से भर्ती हुए महिला और पुरुष कर्मचारियों को भी सरकार ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश और बाल देखरेख अवकाश देने का निर्णय लिया है। इससे इससे संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल के पास रखा जाएगा। मंत्री ने बताया कि तमाम विभागों में काम कर रहे संविदा/ आउटसोर्स महिला और एकल पुरुष कर्मचारी अगर 1 साल से कम आयु के बच्चे को गोद लेते हैं, तो उन्हें अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश दिया जा सकेगा।
पितृत्व अवकाश पर भी अनुमोदन
वित्त मंत्री ने बताया कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए भी हर साल 15 दिन का बाल देखभाल अवकाश भी देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राजकीय कर्मिकों की तरह ही संविदा या आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिए जाने का फैसला लिया गया है। ये सभी प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। https://sarthakpahal.com/