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उत्तराखंड में महंगी होगी शराब, 31 मार्च तक भुगतान करने वालों को ही मिलेगा ठेका

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देहरादून, 14 फरवरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। इस नीति के तहत शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

स्थानीय फलों के इस्तेमाल की मिली मंजूरी
नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

नई आबकारी नीति को मंजूरी
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। नीति में इस वर्ष आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये किया गया है। नीति में पहली बार प्रदेश में विदेशी मदिरा के बाटलिंग प्लांट खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि निवेश भी आएगा। इससे राज्य उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में भी स्थापित हो सकेगा।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन
नीति में शराब की पुरानी दुकानों को उसी अनुज्ञापक को 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनका लाटरी या नीलामी के साथ ही पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

31 मार्च तक सभी बकाया भुगतान करने वालों को मिलेगा ठेका
शराब का ठेका, व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लाटरी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिक से अधिक राजस्व अर्जन के लिए किया जायेगा। नवीनीकरण उन्हीं ठेकों को किया जायेगा, जिनका 31 मार्च तक आबकारी विभाग का राजस्व भुगतान जमा हो चुका होगा। ठेका पाने वाले कारोबारी को आवेदन पत्र के साथ दो वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना भी अनिवार्य होगा। एक शराब कारोबारी पूरे राज्य में अधिकतम 3 दुकानों का लाइसेंस ही ले सकेगा। https://sarthakpahal.com/

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