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धोखाधड़ी: बैंक मैनेजर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

देहरादून। पीएनबी के तत्कालीन चीफ मैनेजर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में 15 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक में जमा अभिलेखों की कूटरचना कर 93 लाख रुपये तीसरे के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है।

डालनवाला कोतवाली पुलिस के मुताबिक संजय सहगल पुत्र अमृतलाल सहगल निवासी रेसकोर्स निर्देशक मैसर्स डवैलर्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर तत्कालीन चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक रेसकोर्स बलदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक में जमा दस्तावेजों की कूटरचना कर धोखाधड़ी करते हुए गारंटी का पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किया गया है। कोर्ट मे दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में संजय सहगल का कहना है कि उनकी कंपनी का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक, रेस कोर्स, देहरादून में था। सीसी लिमिट एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये भी दी गई थी और बैंक गारंटी की लिस्ट पाँच करोड की थी । खाते से सरकारी ठेके के लिये तीन बैंक गारंटियां बनी थी।  बताया कि, 93 लाख रुपये की बैंक गारंटी सरकारी ठेकों के लिए ली गई थी। बैंक गारंटी की अवधि समाप्त हो गई थी।

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