देहरादून, 20 अगस्त। गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। आरोप है कि तीनों ने संगठित गिरोह बनाया। अलग-अलग क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां की। इसके बाद अब स्पेशल गैंगस्टर एक्ट के जज महेश चंद्र कौशिवा की कोर्ट में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा।
आरोप तय करने को लेकर न्यायालय में मंगलवार को अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज राय और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रजत दुआ ने तर्क रखे।
आरोप है कि तीनों ने संगठित गिरोह बनाकर अपने होटल, वंतरा रिजॉर्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2022 के बीच आपराधिक षड्यंत्र कर हत्या की। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए गिरोहबंद समाज विरोधी कार्य किया। गिरोह बनाकर असामाजिक कृत्य कर अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रूप से धन अर्जित किया।
पुलकित आर्य के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र, साक्ष्य मिटाने जैसे दो मुकदमों का जिक्र किया गया। वहीं, सौरभ भाष्कर और अंकित ऊर्फ पुलकित गुप्ता के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने के से जुड़े एक-एक मुकदमे का जिक्र है।