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फर्जी बीएड डिग्री लेकर टीचर बने त्रिलोक सिंह कठैत को कोर्ट ने दी 5 साल जेल की सजा

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रुद्रप्रयाग, 16 मई। उत्तराखंड के चमोली में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले एक टीचर को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. आरोपी टीचर ने फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी ली थी जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत को दोषी मानते हुए कठोर सजा दी और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्हें पहले ही नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अशोक कुमार सैनी की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत को पांच साल की कठोर सजा दी और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सजा सुनाए जाने के बाद कठैत को न्यायिक हिरासत में लेकर चमोली के पुरसाड़ी स्थित जिला कारागार भेज दिया गया.

जानकारी के अनुसार, त्रिलोक सिंह कठैत ने शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड डिग्री का इस्तेमाल किया था. मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) और शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें यह प्रमाणित हुआ कि कठैत की बीएड डिग्री जाली है. इसके बाद कठैत को निलंबित कर दिया गया था और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई शुरू की गई थी.

अदालत ने माना कि कठैत ने सरकारी नौकरी पाने के लिए धोखाधड़ी और छल का सहारा लिया, जो समाज और व्यवस्था के लिए गंभीर अपराध है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से योग्य उम्मीदवारों का अधिकार मारा जाता है और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला ऐसे मामलों में एक सख्त संदेश देगा. विभाग ने यह भी बताया कि भविष्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सके.

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