अग्निवीरों को सेवा पूरी करने पर संविदा पदों पर भर्ती में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

देहरादून, 13 अगस्त। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता के बीच उत्तराखंड धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी.
सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा
इन प्रस्तावों में सबसे अहम अग्निवीरों को लेकर फैसला लिया गया है. दरअसल, अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. इसमें अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा.
अग्निवीरों को मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी।
सीधी भर्ती के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गयी कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी। बताया गया कि पुलिस आरक्षी(नागरिक/पीएसी), उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस/प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशमन/फायरमैन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय रक्षक जैसे पदों को लेकर होने वाली सीधी भर्ती और संविदा भर्ती में यह लाभ अग्निवीरों को मिलेगा।
समूह ग के ये वर्दीधारी पद किए चिह्नित
अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी (पुलिस बल), परिवहन विभाग (पर्वतन दल)।