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हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों को मंजूरी

नई दिल्ली। हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों को चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। 10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। कोरोना को देखते हुए चुनावी रैलियों, रोड शो समेत कई गतिविधियों पर चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध में अब कुछ छूट दी गई है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार-प्रसार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है। हालांकि, आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी बरकरार रखी है।

आयोग ने कौन से नियम बनाएं?
खुले मैदान या खुली जगहों की होने वाली सभा या बैठक में स्थान की अधिकमत क्षमता के 30% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि यह रैली वहीं होगी जिस जगह को जिला के प्रशासिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी। बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।

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