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उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को IRB, SDRF सहित चार नए कैडर में मिलेगा 10% आरक्षण

देहरादून, 3 सितंबर, 26. सैन्य बहुल उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय किए जा रहे आरक्षण में विभागों का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में उन्हें उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बटालियन (आइआरबी), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) में रक्षक, वन्यजीव रक्षक, खनन रक्षक समेत अन्य समूह-ग के पदों पर भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्हें भर्ती नियमों में भी छूट दिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार पहले ही पुलिस, वन और आबकारी जैसे विभागों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव पर चार नये प्रमुख कैडर/विभागों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये चार नए विभाग होंगे IRB भारतीय रिजर्व बलालियन, SDRF राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, Wildlife guard वन्यजीव रक्षक और Mining guard खनन रक्षक। इसके अलावा अग्निवीर के रूप में की गयी कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट भी जायेगी। सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और शारीरिक मानक परीक्षा PST में छूट/शिथिलीकरण का प्रावधान है।

नवंबर में पूरे होंगे अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल
नवंबर 2026 से अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करके अग्निवीरों का पहला बैच वापस लौटना शुरू होगा। उनके पुनर्वसन और समायोजन के लिए राज्य सरकार समूह ग Group C के सीधी भर्ती पर यह दायरा बढ़ा रही है।

उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जहां नौसेना, वायु सेना और सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों को सेना में सेवा पूरी करने के पश्चात राज्याधीन सेवाओं में लेने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में सरकार पुलिस आरक्षी (नागरिक,पीएसी), उपनिरीक्षक, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक समेत कई पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी कर चुकी है।

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