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ज्ञानवापी मस्जिद: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

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नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसकी सुनवाई संभवतह आज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 13 मई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को तुरंत रोकने से इनकार कर दिया था। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी थी।

समझा जा रहा है कि इस मामले में दोपहर तक सुनवाई हो सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दो दिन से जारी गहमागहमी के बीच अभी तक हुए सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं। मंदिर पक्ष की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे हुआ उसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है।

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हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ
मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में एक बड़ा शिवलिंग मिला है। निचली अदालत ने उस एरिया को सील करा दिया है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1936 में दीन मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन व मोहम्मद जकारिया ने बनारस की अधीनस्थ अदालत में वाद दायर किया था। अधिवक्ता के मुताबिक कोर्ट ने दावा साबित नहीं कर पाने के कारण यह वाद खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केवल याची को नमाज पढ़ने की राहत मिली थी।

अगली सुनवाई पर वक्फ बोर्ड रखेगा अपना पक्ष
मंदिर पक्ष के तर्क के बाद वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन समय न होने के कारण कोर्ट ने 20 मई को तिथि तय कर दी है। उस दिन केवल वक्फ बोर्ड के पक्ष को सुना जायेगा। इसके बाद मंदिर पक्ष की बाकी बहस को पूरा सुना जायेगा।

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