देहरादून। मासूम से दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। चालीस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। जुर्माना न देने पर चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रायवाला थाना क्षेत्र में 2019 में दुष्कर्मी ने वारदात को अंजाम दिया था।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर 15 जुलाई को 2019 मुकदमा दर्ज किया गया था। मेडिकल बयान और फोरेंसिक जांच के बाद वैज्ञानिक तत्थों के आधार पर दोष साबित हुआ है। पांच साल की बच्ची जब घर के पास खेल रही थी। थोड़ी देर बाद पिता ने देखा कि सन्नी थापा उर्फ सूरज थापा पुत्र धन सिंह थापा निवासी रायवाला बच्ची को छोड़कर जा रहा था। जब सन्नी को रोकने के लिए आवाज लगाई तो वह भागने लगा। बच्ची ने पिता को आपबीती बताई। पिता ने देखा की बच्ची की पेंट खून से सनी हुई थी। उसे उपचार के लिए महिला अस्पताल हरिद्वार ले जाया गया। इसके बाद ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। सर्जरी के बाद बच्ची की जान बची।
मासूम से दुष्कर्म मामले में रायवाला पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए थे। राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं कि पीड़ित को चार लाख रुपये प्रतिकर देगी। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए। जिसमें दोषी पीड़िता को साइकिल पर ले जाते और लाते हुए दिखाई दे रहा था।
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