देहरादून। पेट्रोल, गैस में बढ़ोत्तरी के बाद वृहस्पतिवार को विद्युत नियामक आयोग ने भी बिजली वृद्धि का नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले अधिक बिल देना होगा। राज्य में बिजली की दरों में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
पेट्रोल, गैस में वृद्धि के बाद उत्तराखंड में समस्त बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 10.18% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 8.02% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबन्धित कर मात्र लगभग 2.68% की वृद्धि की गई। आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास-सब्सिडी को कम किया जा सके।
बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग चार लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 20 प्रतिशत) एवं स्नोबाउंड उपभोक्ताओं के टैरिफ में मात्र चार पैसा प्रति केडब्ल्यूएच की वृद्धि की गई। घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थिर प्रभार में वृद्धि नहीं की गई है। टैरिफ में मात्र 10 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। आयोग ने क्रास सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने के उद्देश्य से पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत के मूल्य 208 केडब्यूएच से बढ़ाकर 2.15 केडब्यूएच किया गया है।
यूनिट पुरानी दरें नई दरें
0-100 2.80 2.90
101-200 4.00 4.20
201-400 5.50 5.80
400 से ऊपर 6.25 6.55