यमकेश्वर। ऋषिकेश और मुनिकीरेती के प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट की दुकानों में अवैध पशु कटान और नियम विरुद्ध लाइसेंस जारी करने पर पशु क्रूरता निवारण समिति ने सचिव खाद्य सुरक्षा और नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त को नोटिस किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया है।
मुख्य नगर आयुक्त गिरीश चंद गुणवंत और सचिव खाद्य सुरक्षा डा. पंकज कुमार पांडे को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इंदिरानगर क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट की 35 दुकानें संचालित की जा रही हैं। इनमें पशुओं का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में मांसाहारी भोजन और उत्पाद बेचे जा रहे हैं। पशु क्रूरता निवारण समिति ने 16 मार्च 2022 को नगर निगम की टीम के साथ इंदिरा नगर क्षेत्र में 11 दुकानों का निरीक्षण के दौरान देखा कि इन दुकानों में बकरे और मुर्गे काटे जा रहे हैं।
समिति की सदस्य रुबीना नितिन अय्यर ने कहा कि ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में कोई स्लाटर हास नहीं है। ऐसे में दुकानों के अंदर पशओं का वध करना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और मुनिकीरेती क्षेत्र में जिती भी मीट की दुकानें नियम विरुद्ध संचालित हो रही हैं, उन्हें बंद कराया जायेगा। इसके अलावा दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जायेगा।