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बुलडोजर के खिलाफ जमीअत उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट की शरण में

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भोपाल। बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने यूपी, एमपी, गुजरात और आदि कई शहरों में मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाया जाना साजिश बताया है।

बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कोर्ट राज्यों को आदेश दे कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान नहीं गिराया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। दायर याचिका में केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आदि राज्यों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

बुलडोजर राजनीति खतरनाक
मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर राजनीति को खतरनाक खेल बताते हुए कहा कि अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। यूपी की बुलडोजर राजनीति अब गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गयी है।

मप्र में उपद्रवियों के घरों में चला बुलडोजर
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा में पथराव और आगजनी करने वले आरोपियों के घरों, दुकानों को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इनमें कुछ ऐसे घर भी शामिल हैं, जो कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के थे।

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