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कमरों में युवक युवतियों को देख महिला पुलिसकर्मी भी सन्न

काशीपुर। कमरों में युवक और युवतियों को देखकर महिला पुलिसकर्मी के भी होश उड़ गये। होटल में पुलिस का छापा पड़ते ही चारों तरफ अफरातफरी मच गयी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (एएचटीयू) और पुलिस ने छापा मारकर एक होटल से सात युवक और आठ युवतियों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाओं में तीन शादीशुदा और दो किशोरी भी शामिल हैं।

सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की निरीक्षक बसंती आर्य की अगुवाई में ट्रैफिकिंग सेल रुद्रपुर और कुंडा थाना प्रभारी प्रदीप नेगी ने ग्राम सरवरखेड़ा स्थित पैराडाइज होटल में छापा मारा। टीम ने होटल के सभी कमरों की तलाशी ली। वहां सात युवक और आठ महिलाएं संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। इनमें से कई के पास पहचान पत्र नहीं था। होटल के रिकॉर्ड में भी उनकी एंट्री नहीं की गई थी। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अनैतिक देह व्यापार की बात स्वीकार की। पड़ताल में पुलिस को पता लगा कि होटल संचालक वेदप्रकाश चौहान और उसकी पत्नी सेक्स रैकेट चलाती है।

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एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सूचना मिली कि शहर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। होटल में मसाज सेंटर के साथ ढाबा भी चलता है। पुलिस एएचटीयू टीम सोमवार दोपहर में होटल पहुंची। एएचटीयू निरीक्षक बसंती आर्य के अनुसार, होटल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में एक महिला आपत्तिजनक हालत में थी।

महिला के साथ एक आदमी भी था जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि होटल संचालक व महिला ने भागे हुए आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। पांच महीने से होटल में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस को होटल संचालक के फोन पर कई युवतियों की तस्वीरें और लोगों से डील करने की चैटिंग मिली है।

होटल संचालक को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह कौशलपुर, बिलासपुर निवासी नितई सरकार है जो सिडकुल के पास होटल चलाता है। वहीं महिला ने बताया कि वह मूलरूप से मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल निवासी है। नितई ग्राहक लेकर आता है जिसके बदले मिली हुई रकम का आधा हिस्सा वह लेती है और शेष नितई लेता है। महिला ने बताया कि नितई ने उसे होटल में एक कमरा मुप्त में दिया है। पुलिस ने होटल का कस्टमर एंट्री रजिस्टर मांगा तो वह भी मौके से नहीं मिला। पुलिस ने नितई सरकार समेत दोनों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।

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