केजरीवाल के घर-घर राशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का ब्रेक
नई दिल्ली। केजरीवाल के घर-घर राशन पहुंचाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार की बहुचर्चित ‘घर-घर राशन वितरण योजना’ को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार नये सिरे से राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू करने पर स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वह केंद्र के अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
दिल्ली सरकार ने दी थी दलील
दिल्ली सरकार ने इस योजना के बचाव में कहा कि यह गरीबों के लिए है, जिन्हें उचित मूल्य की दुकान पर मालिक अनाज देने में परेशान करते हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि यह धारणा गलत है कि इससे उचित मूल्य की दुकानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बताया कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे राज्यों में राशन की होम डिलीवरी की योजनाएं चल रही हैं।
राशन के लिए लाइन में लगना गरिमा के खिलाफ नहीं
केजरीवाल के घर-घर राशन वितरण योजना पर हाईकोर्ट ने कहा कि राशन के लिए लाइन में लगना किसी व्यक्ति की गरमा और निजता पर ठेस नहीं पहुंचाता। अदालत ने दिल्ली सरकार की राशन वितरण की योजना को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने उक्त योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी तीन निविदाओं को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि मेडिकल स्टोर, बस स्टेशन, सिनेमा घर सब जगह आदमी लाइन में लगते हैं।