मां-बाप को प्रताड़ित करने वाले बच्चे होंगे घरों से बेदखल : कोर्ट
हरिद्वार। मां-बाप को प्रताशित करने वाले बच्चों को अब सचेत होने की जरूरत है। हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते ऐसे छह बुजुर्गों के बच्चों को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए एक महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिये हैं। यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
मां-बाप एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है।
बुधवार को एसडीएम पूरण सिंह राणा ऐसे ही मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ज्वालापुर, कनखल और रावली महदूद के बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया था कि उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, मगर न तो उनकी सेवा करते हैं और न उन्हें खाना देते हैं। उल्टे मारपीट और प्रताड़ित करते हैं, जिससे उनका बुढ़ापा नरक बन गया है।
बुजुर्गों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए एसडीएम पूरण सिंह राणा ने सभी छह मामलों में बच्चों को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 30 दिन के अंदर घर खाली करने का आदेश भी सुनाया। फैसले में कहा गया कि यदि बच्चे घर खाली नहीं करते हैं तो संबंधित थाना प्रभारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।