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पत्नी सिर्फ ‘दुधारू गाय’ नहीं, नकारा पति से तलाक की मंजूरी : कर्नाटक हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। पत्नी सिर्फ दुधारू गाय नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी को पैसा कमाकर देने वाली गाय की तरफ समझा। वह पत्नी से केवल पैसा पाने को संबंध रखता रहा, ऐसी पत्नी चाहे तो उसे तलाक मिलना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में महिला की तलाक याचिका स्वीकारते हुए यह टिप्पणी कीं।

महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अपने पति से तलाक चाहती है, लेकिन परिवार अदालत ने 2020 में उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। पति शादी के बाद से उससे 60 लाख रुपये ले चुका है। महिला ने स संबंध में अपने बैंक दस्तावेज भी दिखाए।

दोनों की चिकमंगलूर में 1999 में शादी हुई और 2001 में वे माता-पिता बने। पति कर्ज में डूबा था, इसलिए आए दिन झगड़े होते रहते थे। पत्नी ने यूएई में जाकर नौकरी की और पति का कर्ज उतारा। 2012 में पति के लिए वहां सैलून खुलवाया, लेकिन वह 2013 में भारत लौट आया। पत्नी ने 2017 में तलाक की अर्जी थी, जिसे परिवार अदालत ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के के साथ कथित दुष्कर्म मामले में राहत देते हुए पति के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया, जिसमें युवक के खिलाफ सुनवाई की मंजूदी दी थी।

सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि पत्नी के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा है। पीठ ने कहा, अगले आदेश तक मुकदमा चलाने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी। युवक ने हाईकोर्ट में याचिका देकर उसके खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर को खारिज की मांग की। हाईकोर्ट ने युवक की याचिका खारिज कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।

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