
यमकेश्वर। यमकेश्वर विधायक रेणू बिष्ट ऋषिकेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुश्किल में घिरती जा रही हैं। हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से केस डायरी के साथ स्थिति रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकट पीठ ने पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी की याचिका पर सुनवाई की।
बुलडोजर कार्रवाई से चर्चा में हैं रेणू बिष्ट
यमकेश्वर की बीजेपी की विधायक रेणू बिष्ट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में ऋषिकेश में भाजपा से निष्कासित बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकिट आर्य के रिजार्ट पर बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद काफी बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने आरोप लगाया कि यमकेश्वर की विधायक रेणू बिष्ट के निर्देश पर वनंतरा रिजार्ट में बुलडोजर चलाकर अपराध से जुड़े सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया। पुलकित आर्य रिजार्ट में कार्यरत रिसेप्शनिष्ट अंकिता भंडारी की हत्या का आरोपी है, जो कि इस समय अपने दो साथियों के साथ पौड़ी की जेल में बंद है।
हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से केस डायरी के साथ रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वनंतरा रिजार्ट में बुलडोजर की कार्रवाई यमकेश्वर की विधायक रेणू बिष्ट के निर्देश पर की गयी थी। कार्रवाई के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गयी है।
फेसबुक पर वीडियो शेयर कर किया था खुलासा
उनका कहना था कि जब 23 और 24 सितम्बर की रात को रिजार्ट पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही थी, तो उस समय भाजपा विधायक रिजार्ट के बाहर मौजूद थी। खुद विधायक ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिजार्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क किया था, तो उन्होंने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था। https://sarthakpahal.com/