उत्तराखंडबड़ी खबरयूथ कार्नरशिक्षासामाजिक

बगैर आरटीओ में टेस्ट दिये नहीं बनेगा दोपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस

Listen to this article

देहरादून। बगैर आरटीओ में टेस्ट दिये अब दोपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। दोपहिया वाहनों के डीएल बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो पहले एक महीने की ट्रेनिंग के बाद दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफकेट अब डीएल के लिए मान्य नहीं
प्रदेश में चल रहे मोटर इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर डीएल बनाने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गयी है। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले दिनों ही यह व्यवस्था लागू की थी कि मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक माह का कोर्स करने के बाद जो सर्टिफकेट मिलेगा, उसके आधार पर दोपहिया और चार पहहिया वाहन का लाइसेंस बनवा सकेंगे। लेकिन कई शिकायतों के बाद इस एक्ट में संशोधन किया गया है। अब दोपहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बगैर आरटीओ में टेस्ट दिये नहीं बन सकेगा। हालांकि चार पहिया वाहनों के लिए मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मान्य रहेगा।

49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं प्रदेश में
इस समय प्रदेश में परिवहन विभाग के 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यर हैं। इनमें से पौड़ी और कोटद्वार में 3-3, देहरादून और हल्द्वानी में 10-10, टिहरी में 1, रुद्रप्रयाग में 2, कर्णप्रयाग में 1, ऊधमसिंहनगर में 3, काशीपुर व चंपावत में दो-दो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में एक-एक, पिथौरागढ़ में चार मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। https://sarthakpahal.com/

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button