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महिला आरक्षण पर सरकार की जीत, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक

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देहरादून। स्थानीय महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर रोक संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। अदालत की रोक के बाद सरकार पर महिला आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था। सीएम पुष्कर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिये गये फैसले का स्वागत किया है।

महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर आज थी सुनवाई
उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गये फैसले को पलट दिया। बता दें कि महिलाओं के 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

महिलाओं के हित में दिये गये फैसला का स्वागत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिये गये फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर ली थी।

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