टिहरी। उत्तराखंड के पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में अब दो से अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ने के हकदार होंगे। इसके लिए सरकार ने कटआफ डेट तय कर ली है।
25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान हैं वे भी अब पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसका प्रावधान कर लिया गया है। पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये व्यवस्था जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुख का चुनाव कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश का विकास मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। प्रदेश को पीएम मोदी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रमुख को बीडीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष को सीडीओ की सीआर लिखने की इजाजत दी गयी है, जिससे अनुशासन कायम हुआ है।
त्रिवेंद्र सरकार ने बनाया था कानून
गौरतलब है कि 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था, लेकन इसकी कटआफ डेट तय नहीं की गयी थी। त्रिवेंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां अदालत ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय, धनोल्टी विधायक प्रीतम पंवार, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, उदय रावत, प्रमुख शिवानी बिष्ट, प्रमुख सुनीता सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। https://sarthakpahal.com/