देहरादून। नए साल के मौके पर आबकारी विभाग ने भी उत्तराखंड में पियक्कड़ों को बड़ा तोहफा दे दिया है। हालांकि शासन द्वारा हिदायत के तौर पर यह भी कहा गया है कि इस मौके पर सुसंगत नियमों का पालन हर हाल में किया जाए।
2 जनवरी तक शराब के ठेके 24 घंटे खुलेंगे
उत्तराखंड में 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। दरअसल उत्तराखंड में नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। ऐसे में आबकारी सचिव ने भी शराब के शौकीनों के मन की बात पूरी कर दी। बाकायदा आदेश जारी किया गया है और आदेश में लिखा गया है कि 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
शराब के शौकीनों के लिए आबकारी विभाग का तोहफा
कुल मिलाकर कहे हैं तो नए साल के मौके पर आबकारी विभाग ने भी उत्तराखंड में शराब के पियक्कड़ों को बड़ा तोहफा दे दिया है। हालांकि शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि सुसंगत नियमों का पालन हर हाल में किया जाए. साथ ही उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राहत दी है। शासन द्वारा आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हालांकि सुसंगत नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा।
उत्तराखंड शासन ने आदेश किया जारी
शासन द्वार जारी आदेश में लिखा गया है कि- नववर्ष 2023 को देखते हुए उत्तराखण्ड में पर्यटकों के अत्यधिक संख्या में आने की संभावना है। अत: पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 30.12.2022 से दिनांक 2 जनवरी, 2023 तक जनहित में उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय व खान-पान की अन्य दुकानें 24 घंटे खुला रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। https://sarthakpahal.com/