नई दिल्ली। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को डीजीसीए ने नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है।
निदेशक पर भी तीन लाख का जुर्माना, तीन महीने के लिए पायलट का लाइसेंस सस्पेंड
पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी न निभाने में विफल रहने पर की है। इसके अलावा लावा एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपये का फाइन लगाया है। मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते एक्शन न करने और कंप्रोमाइज कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
महिला ने क्रू मेंबर की शिकायत भी की थी
महिला यात्री ने अपनी शिकायत में लिखा था, ’मैं फ्लाइट AI102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्रा के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। उड़ान के दौरान दोपहर के भोजन के तुरंत बाद लाइट बंद कर दी गई थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी नशे में धुत्त एक यात्री मेरी सीट पर आया और मेरे ऊपर पेशाब कर दिया. दूसरे यात्रियों ने उसे हटाने की कोशिश की फिर भी वह नहीं माना। उन्होंने एआई केबिन क्रू को इस घटना के प्रति असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि क्रू ने केवल कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पल दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। https://sarthakpahal.com/
7 जनवरी को बेंगलुरु से अरेस्ट हुआ था आरोपी
26 नवंबर को न्यू यॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में बैठी 70 साल की महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था। इस मामले पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु से आरोपी को गिरफ्तार किया था।