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31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक कर लें, नहीं तो 10,000 जुर्माना भरने को रहें तैयार

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नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से काम करना बंद कर देगा और तब ऐसी स्थिति में आपके सारे बैंक के लेनदेन बंद हो जाएंगे।

पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 
आधार कार्ड आजकल हर छोटे-बड़े कामों के लिए जरूरी हो गया है। वहीं अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को भी लिंक कराने की जरूरत है। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप तय समय में अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। वहीं तय तारीख के बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने पर 1000 रुपये का चार्ज भी देना पड़ेगा।

पैन को आधार से लिंक कराना क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है। यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है। https://sarthakpahal.com/

पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?
80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं।
अगर आप भारत के नागरिक नहीं है।

अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। पैन कार्ड के बंद होने या निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे।

पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना
बेकार पेन कार्ड को अगर आप वित्तीय कामों लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फाइन देना होगा, और आपका पेन कार्ड एक्टिव हो जाएगा. बता दें कि सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था.

कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं
i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट – www.incometax.gov.in। पर जाएं।
ii) लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करने का ऑप्शन मिलेगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा।
iii) इसके बाद, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। यहां, आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
iv) पूरी जानकारी भरने के बाद, ‘लिंक आधार स्टेट्स देखें’ पर क्लिक करें।
v) आपके आधार-पैन की जानकारी यहां पर दिखेगी। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन आधार से जुड़ा है या नहीं।

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