नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना था कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
जनहित याचिका पर हुई थी सुनवाई
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी। याचिका में कहा गया कि एक तरफ तो सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही है और दूसरी तरफ टेट्रा पैक के जरिये इसको प्रोत्साहित भी कर रही है। चंपावत के नरेश चंद्र ने पर्यावरण को नुकसान की दलील देते हुए याचिका दायर कर टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। https://sarthakpahal.com/
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दिया गया हवाला
सरकार की तरफ से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केवल शराब ही नहीं, बल्कि दूध, छांछ के अलावा और तमाम उपयोगी चीजें भी टेट्रा पैक में ही बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने काफी सोच-समझकर यह निर्णय लिया है। इस पर कोर्ट का कहना था कि हर महीने करोड़ों टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी भी होगी और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा।