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हिंदू-मुस्लिम विवाह के विरोध में विहिप और बजरंग दल, बाजार बंद की चेतावनी, सुनिये audio

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कोटद्वार। विहिप व बजरंग दल ने पौड़ी में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के मोनिस निवासी ग्राम पुरवा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के विवाह को हिंदू समाज के लिए अनुचित बताते हुए इसका विरोध किया है। विरोध स्वरूप बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और शादी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विवाह के विरोध में बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी गयी है। एक आडियो क्लिप सुनिये क्या कह रहे हैं लड़की के पिता यशपाल रावत…

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इस दौरान विहिप के धर्म प्रसार प्रमुख गढ़वाल संभाव अवधेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में इस शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका कहना था कि विहिप धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण की दृष्टि से देखता है और इसका पुरजोर विरोध करता है। यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि 28 मई को कोटद्वार से लेकर श्रीनगर तक बाजार बंद कराया जायेगा और व्यापक प्रदर्शन किया जायेगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया।

पुतला दहन करने वालों में जिलाध्यक्ष विहिप विपिन फूल, जिला सह मंत्री सचिन नेगी, जिला संयोजक मनोज शाह, विक्रांत, सुनील गोयल, सौरव नौडियाल, नगर अध्यक्ष दिनेश शर्मा आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। https://sarthakpahal.com/

हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी और उसके बाद जन्मी संतान के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी नियमित या वैध नहीं है, लेकिन इस तरह के वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जायज है। अदालत ने कहा कि ऐसी शादी से जन्मी संतान उसी तरह से जायज है, जैसे वैध विवाह के मामले में होता है और वह संतान अपने पिता की संपत्ति में हकदार भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि हिंदू मूर्ति पूजक होते हैं, इसलिए साफ है कि किसी हिंदू महिला का एक मुस्लिम पुरुष के साथ विवाह अनियमित है। संपत्ति को लेकर दायर किए गए मामले में इलियास और वल्लीअम्मा के बेटे शमसुद्दीन ने अपने पिता की मौत के बाद पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया था।

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