देहरादून। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 20 साल की सजा के अलावा दोषी पर 52 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
पड़ोसी ने किया था 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म
बता दें कि 19 अगस्त 2020 को 9 साल पीड़िता की मां ने विकासनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाय था कि वह 18 अगस्त को वह पति के साथ बाजार गई थी। घर में उनके चार बच्चे थे। बच्चों की देखभाल के लिए वह अपने पड़ोसी को कह कर गए थे। बाजार से जब वह घर वापस आए तो उनकी 9 साल की बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले सुमित लखवाल ने गलत काम किया। https://sarthakpahal.com/
दुष्कर्म करके के बाद दी जान से मारने की धमकी
पीड़ित बच्ची ने अपने साथ हुई इस हरकत को अपनी मां को बताया। सुमित ने पीड़िता को किसी से ये बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर सुमित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद गिरफ्तारी की गई थी। पीड़िता के मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए की सजा सुनाई है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने के दोष में 1 साल कैद सुनाते हुए दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।