सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी से सामने आए पेशाब कांड के मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर चल गया। इसके कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं। आरोपी को वीडियो सामने आने के बाद बुधवार को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवेश पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाने का ऐलान कर दिया था। फिलहाल आरोपी को रीवा जेल में रखा गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 भारतीय दंड विधान 71 एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि एमपी के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक पर दूसरे युवक पेशाब कर रहा है। बाद में पता चला कि पेशाब करने वाला युवक बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है। हालांकि, बीजेपी विधायक ने खुद प्रवेश से पल्ला झाड़ लिया। केदार शुक्ला ने कहा कि प्रवेश उसका प्रतिनिधि नहीं है। https://sarthakpahal.com/
NSA क्या होती है
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) ऐसा कानून है, जिसके तहत अगर प्रशासन को लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उसे रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है। कुल मिलाकर ये कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
NSA में क्या होती है सजा?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता।