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दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर मुकदमा

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है। आरोपी की पत्नी ने भी इस कार्य में उसका साथ दिया है। पीड़िता के पिता की 2020 में मौत हो गई थी। मानसिक हालत ठीक न होने के कारण पीड़िता इस समय अस्पताल में भर्ती है।

प्रेगनेंट होने पर करा दिया गर्भपात
पुलिस के अनुसार गोकुलपुरी नई दिल्ली निवासी पीड़िता के पिता सिविल लाइंस स्थित सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे, जिनकी 2020 में मृत्यु हो चुकी है। पीड़िता इस समय इसी स्कूल में 12वीं की छात्रा है। पीड़िता के अनुसार वह परिवार सहित बुराड़ी स्थित चर्च में जाती थी, जहां पीड़िता के परिवार की मुलाकात बाल विकास में तैनात डिप्टी डायरेक्टर से हुई। पिता की मौत के बाद बेटी काफी दुखी थी, जिस कारण डिप्टी डायरेक्टर उसे अपने घर लेकर आ गये, जहां उसने पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता ने प्रेगनेंट की बात जब डायरेक्टर की पत्नी को बताई तो उसने उसे चुप रहने की सलाह और गर्भपात की दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। https://sarthakpahal.com/

डिप्टी डायरेक्टर पर क्या है आरोप?
आरोप है कि 14 साल की पीड़िता के साथ 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया। इतना ही नहीं पीड़िता ने जब प्रेगनेंट की बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई तो पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत 11 अगस्त को मामला दर्ज किया है। पीड़िता फिलहाल सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भर्ती है। उसका मनोचिकित्सक की निगरानी में इलाज चल रहा है। फिलहाल वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस डिप्टी डायरेक्टर से पूछताछ कर चुकी है।

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