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केमिस्ट एसो. देहरादून का प्रतिनिधिमंडल उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में SSP अजय सिंह से मिला

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देहरादून। भारतीय जनता पार्टी, महानगर अध्यक्ष एवं दोनों दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में केमिस्ट एसोसिएसन देहरादून महानगर पंजीकृत के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमण्डल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह जी से मिला। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने अभी हाल ही में पुलिस विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा देहरादून के खुदरा दवा व्यवस्थाओं के उत्पीड़न के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से विस्तृत चर्चा की।

भेंट के दौरान संगठन के अध्यक्ष नवीन खुराना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया कि 30 सितंबर को देहरादून के लगभग 430 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण पुलिस विभाग औषधि निरीक्षक की अनुपस्थिति में किया गया जो औषधि एवं प्रधान अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध है। सभी दवा व्यापारी ड्रग एवं कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत हैं व उनके द्वारा जारी लाइसेंस के पश्चात ही दवाई का क्रय विक्रय करते हैं। उन्हौंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि अगर पुलिस विभाग के पास कोई ऐसी दवा की सूची है जिसको दवा विक्रेता नहीं बेच सकते तो उक्त सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसके बाद किसी भी आपत्ति वाली दवा का क्रय विक्रय दवा विक्रेता द्वारा नहीं किया जाएगा।

संगठन के महासचिव अरविंद तायल ने बताया की दवा विक्रेताओं को निरीक्षण से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच व निरीक्षक केवल दवा विक्रेताओं को प्रताड़ित एवं उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। उन्हौंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील संख्या 200/ 2020 में पारित आदेश की अवमानना है।

दून उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया संगठन द्वारा लिखित ज्ञापन में संलग्न छायाप्रति जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आदेश संख्या डीजी- अपराध-214/2022 दिनांक 15 साल 2022 का जिक्र किया गया है जिसमें गढ़वाल एवं कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करते हुए अवगत कराया गया है कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 32(1) के अनुसार अधिनियम में वर्णित अपराधों में कार्रवाई हेतु औषधि निरीक्षक ही सक्षम है। पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने अन्वेषण करने, गिरफ्तारी करने व आयोजन संस्थित करने की कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से यह आह्वान किया कि अगर किसी भी दवा विक्रेता द्वारा अवैध य एवं अनैतिक दवा का कारोबार किया जा रहा है तो उस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अग्रवाल ने बताया की दवा विक्रेता सिर्फ व्यापार नहीं करता वह समाज की सेवा भी करता है। दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मैसोंन ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा दवा की दुकानों की जांच पड़ताल से सभी दवा विक्रेताओं की छवि धूमिल हो जाती है। https://www.facebook.com/Sarthak_Pahal-101257265694407/

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी ने बैठक पश्चात कहा कि हम सब का लक्ष्य देहरादून को नशा मुक्त करना है और हमारी मनसा किसी भी व्यापारी वर्ग व कैनिस्ट दुकानदार को परेशान करने की नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि केमिस्टों की आड़ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपत्तिजनक दवाईयों का क्रय विक्रय कर रहे हों, ऐसे लोगों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी है।

इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष नवीन खुराना, महासचिव, अरविंद तयाल, कोषाध्यक्ष कपिल बंसल, संरक्षक सुधीर जैन, पूर्व अध्यक्ष नवनीत मल्होत्रा, उपाध्यक्ष जितेंद्र मित्तल, सह सचिव पुनीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संजय बंसल, कार्यकारी सदस्य प्रवीण कुमार जैन, भुपाल गुलाटी, लोकेश शर्मा, अमित सूरी, त्रिलोक संजय अग्रवाल, ईश्वर दयाल, प्रवीण गुप्ता, पुनीत अग्रवाल, राजेश जैन, बलवीर रावत, रवि अरोड़ा योगेंद्र कुमार, अनिल सिंह आदेश उनियाल, संजय मेहंदीरत्ता, अंकित अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

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