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देहरादून आरटीओ कार्यालय ने पुराने वाहन की आरसी ट्रांसफर करने का नियम बदला

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देहरादून। आरटीओ विभाग में अब कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव (Dehradun RTO New Rule) किया गया है। अब अगर आप अगर कोई पुराना वाहन खरीदते समय वाहन की आरसी (Registration Certificate) अपने नाम करवा रहे हैं, तो आपको सेल लेटर और वाहन के चेसिस नंबर की छाप उतारनी होगी। साथ ही वाहन के स्वामी को भी परिवहन कार्यालय आकर विभाग में जमा वाहन से संबंधित दस्तावेज और सेल लेटर पर हस्ताक्षर का मिलान करना होगा। अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी, तो वाहन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

वाहन बेचने में फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद
एक हफ्ते में दो मामले ऐसे आए, जिनमें पुराने वाहनों को फर्जीवाड़ा करके किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। एक मामला वकील की बुलेट के आरसी नंबर का था। इसे दिल्ली से चुराई गई दूसरी बुलेट के नाम पर पंजीकृत कर दिया गया था। दूसरा मामला फर्जी हस्ताक्षर के जरिए किसी की स्कूटी अपने नाम करने का था। हालांकि इन दोनों मामलों में पीड़ितों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है और मामले की जांच चल रही है।

अब दोनों के मोबाइल पर आएगा ओटीपी
आरटीओ कार्यालय में अब तक वाहन तभी ट्रांसफर होता था, जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता था। यह ओटीपी परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता था। तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे ही नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब पुराने मालिक और खरीदार दोनों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। वाहन के पुराने मालिक को बुलाने का नियम केवल वहां ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है। यह व्यवस्था इसलिए कराई गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब फर्जी तरीके से वाहन ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। https://sarthakpahal.com/

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