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शराब की दुकान शिफ्ट करने के आदेश पर HC की रोक, मुख्य सचिव से जवाब तलब

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नैनीताल। देहरादून में हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दुकान हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही मुख्य सचिव से चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

एक ही व्यक्ति सचिव और आयुक्त कैसे? हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव एसएस संधू से पूछा है कि एक ही व्यक्ति को आबकारी आयुक्त और सचिव कैसे नियुक्त किया है? आयुक्त के आदेश का सरकार रिव्यू कर सकती है, लेकिन आयुक्त के आदेश को सुनने के लिए आपने कैसे उसी व्यक्ति को सचिव का चार्ज भी दे दिया? अपने ही आदेश का वो कैसे रिव्यू कर सकता है? इन तमाम सवालों और मामलों को लेकर कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। इसके लिए अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त होने थे, तभी आयुक्त के आदेश को सुना जा सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। https://sarthakpahal.com/

जिलाधिकारी ने दिए थे दुकान हटाने के आदेश
गौर हो कि देहरादून निवासी अवनीश क्षेत्री ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें हरिद्वार बाईपास रिस्पना पुल के पास अंग्रेजी शराब की दुकान का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन आस पास के लोगों ने उसे शिफ्ट करने के लिए जिलाधिकारी से शिकायत की। उस शिकायत पर जिलाधिकारी ने दुकान हटाने के आदेश दे दिए।

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