घर में बार खोलने के आदेश के भारी विरोध के बाद पलटी सरकार, आदेश रद्द
देहरादून। उत्तराखंड में भारी जन विरोध और लगातार हो रही आलोचना को देखते हुए आबकारी विभाग ने व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह आबकारी विभाग की आबकारी नीति और निर्णय दोनो पर ही सवाल खड़े कर रहा है। इस निर्णय से सरकार की खूब किरकिरी हो रही है।
नारी शक्ति के आगे झुकी सरकार
नारी शक्ति के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये हैं। घर-घर में बार खोलने के आदेश के बाद आबकारी आयुक्त को घर में बार खोलने के आदेश को निरस्त करना पड़ा। कल गुरुवार को आयुक्त ने अपने आदेश में दोहराया कि अब घर में कोई भी बार नहीं खोल सकेगा।
आबकारी विभाग ने आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को घर में बार खोलने की योजना बनाई थी। इसमें नियम था कि व्यक्ति को पांच साल का इनकम टैक्स जमा करने का प्रमाण पत्र देने के साथ ही 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना था। https://sarthakpahal.com/
एक भी व्यक्ति ने नहीं दिया था आवेदन
चौंकाने वाली बात यह रही कि सरकार के घर में बार खोलने के आदेश के एक हफ्ते बाद भी किसी व्यक्ति ने घर में बार खोलने के लिए आवेदन नहीं किया था। कांग्रेस और महिलाओं के भारी विरोध के बीच आयुक्त को पूर्व में जारी अपना बयान रद्द करना पड़ा। हालांकि इस फैसले को रद्द करने के पीछे बार कारोबारियों का दबाव भी माना जा रहा है।