उत्तरकाशी। नाबालिग बेटी की अस्मत लूटने वाले दुष्कर्मी पिता को उत्तरकाशी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गुरुबख्श सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम से दो लाख रुपए पीड़िता को सहायता के रूप देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
ये पूरा मामला साल 2002 का है। दुष्कर्मी पिता अपने नाबालिग बेटी और बेटे के साथ किराए के कमरे में उत्तरकाशी में रहता था। दोषी की पत्नी गांव में ही रहती थी। दोषी अपनी नाबालिग बेटी का देहरादून अस्पताल लेकर गया, जहां उसने उसका चेकअप कराया तो जांच में बेटी गर्भवती निकली। दोषी बेटी का गर्भपात करना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने बिना रिपोर्ट दर्ज कराए गर्भपात कराने से मना कर दिया था। तब पिता ने ही डालनवाला थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
मामला उत्तरकाशी से जुड़ा होने के कारण विवेचना पुरोला थाने को स्थानांतरित कर दी गई। जब पुरोला पुलिस ने मामले की विवेचना की तो पीड़िता ने पूछताछ में उसके पिता के ही उसके साथ दुराचार करने की बात बताई, जिस पर 15 फरवरी 2023 को पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। https://www.facebook.com/Sarthak_Pahal-101257265694407/
इस बीच पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। मामले में पुलिस 8 अप्रैल 2023 को जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो पूनम सिंह ने बताया कि मामले में 12 गवाह सहित डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गुरुबख्श सिंह की अदालत ने सजा सुनाई।