
वाराणसी, 31 जनवरी। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिलने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता व वादिनी महिलाओं में खुशी का माहौल है। आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाया।
जिला जज की तरफ से स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाना और दक्षिणी हिस्से यानी जो बड़ा नदी है, उसके सामने के हिस्से में प्रवेश करके पूजा पाठ कर सकता है। इस पूजा पाठ को शुरू करने के लिए विश्वनाथ मंदिर न्यास को एक पुजारी नियुक्त करके एक सप्ताह के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन समेत सभी अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर किया। सभी अधिवक्ताओं समेत मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष
मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने ज्ञानवापी के फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि हम कोर्ट के इस फैसले से बेहद निराश हैं। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ की जाती थी।
मालूम हो कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ASI सर्वे के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी। अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए. बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। ये सब 7 दिन के अंदर किया जाए।
आदेश के मुताबिक, जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाने की साफ-सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा होगी। https://sarthakpahal.com/