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समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य

देहरादून। सरकार बनने के बाद मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक वृहस्पतिवार शाम को शुरू हुई। धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले कहा था हम यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में  पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो ड्राफ्ट तैयार करेगी। समिति में विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य के पास इसकी शक्ति है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जल्द ही इसे लागू किया जायेगा। गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जो यूनिफार्म सिविल कोड लाएगा।

मुख्यमंत्री धामी को संगठन ने सौंपा दृष्टि पत्र
धामी सरकार की पहली कैबिनेट में भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने सीएम को दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने भाजपा और भाजपा के दृष्टि पत्र पर भरोसा किया है और सरकार उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि हमने जो संकल्प प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे, उन पर जनता ने हमें सहमति देकर आशीर्वाद दिया है। इसलिए हम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं।

गोवा में पुर्तगाल सरकार ने लागू किया था यूनिफार्म सिविल कोड
बता दें कि गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्‍त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है।

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