कोटद्वार, 13 मार्च। अंकिता हत्याकांड मामले में न्याय की आवाज उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आशुतोष नेगी को पौड़ी पुलिस ने एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद रिहाई की मांग को लेकर उत्तराखंड के सभी शहरों में आन्दोलन किया जा रहा था। आज अपर जिला सत्र न्यायालय कोटद्वार से जमानत मिलने के बाद आशुतोष को रिहा कर दिया गया।
कोटद्वार सिम्मलचौड़ स्थित न्यायालय में आशुतोष की सूचना मिलते ही पत्रकार की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यायालय से बाहर आशुतोष की रिहाई की मांग कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड महिला पुलिसकर्मियों में धक्का-मुक्का भी हुई। अंकिता भंडारी के पिता विरेन्द्र भंडारी ने आशुतोष नेगी की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने कहा बेटी के साथ जघन्य अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए आशुतोष काम कर थे। उत्तराखंड पुलिस ने आशुतोष नेगी को फर्जी एसटी एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आशुतोष नेगी की रिहाई हुई है, वैसे ही अंकिता के हत्यारोपियों को भी उनके किये की सजा मिलेगी। https://sarthakpahal.com/
40-40 हजार के मुचलकों पर हुई रिहाई
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय से बाहर अभियुक्तों के लिए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे आशुतोष को कोटद्वार अपर जिला सत्र न्यायालय ने 40-40 हजार मुचलके पर जमानत पर रिहाई दे दी है। आशुतोष की अधिवक्ता सरिता रानी ने बताया कि न्यायालय में आशुतोष की रिहाई की मांग की गई थी। पौड़ी व बार काउंसिल कोटद्वार की ओर से 20-25 अधिवक्ताओं ने बहस की। न्यायालय ने दीप मैठाणी व आशुतोष की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।