बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, ASI सर्वे कभी भी हो सकता है शुरू

प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में ASI सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने यह फैसला सुनाया। वैसे निर्णय भोजनावकाश के बाद सुनाए जाने की बात थी लेकिन जज साहब ने पहले ही सुना दिया गया।
सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं
मुस्लिम पक्ष ने एएसआइ के हलफनामे पर जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया था। कोर्ट में 27 जुलाई को एएसआइ के अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने फिर साफ किया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने इस संबंध में दाखिल हलफनामे को उद्धृत किया था। मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी व पुनीत गुप्ता ने एएसआइ के कुदाल-फावड़े संग आने का फोटोग्राफ दिखाते हुए सर्वे से भवन ध्वस्त होने की आशंका जताई थी। अब ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि एएसआई सर्वे कब से शुरू हो। वैसे कयास लगाये जा रहे हैं कि ASI सर्वे आज ही शुरू हो सकता है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी निश्चित ही अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। https://sarthakpahal.com/
मुस्लिम पक्ष अब खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
अब ये प्रशासन पर निर्भर करता है कि सर्वे कब करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सारे दावे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है और ASI जल्द से जल्द सर्वे शुरू करने जा रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने को कहा था।