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उत्तराखंड में फार्मासिस्ट पद के लिए बी फार्मा डिग्री वाले योग्य नहीं: हाईकोर्ट

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नैनीताल, 28 अगस्त। हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि प्रदेश में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए केवल फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा) को ही वैध शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता दी जाएगी। बी.फार्मा डिग्री धारक उम्मीदवार वर्तमान सेवा नियमों के तहत फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

सरकार ने बी. फार्मा वालों को आश्वासन दिया था
हाई कोर्ट में ओम प्रकाश, विनोद कुमार, पंकज मोहन ध्यानी तथा बी फार्मा डिग्री धारकों ने अपनी याचिकाओं में ये दलील दी थी कि चूंकि उनके पास फार्मासिस्ट पद के लिए उच्च योग्यता है, इसलिए उन्हें भी फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि बी. फार्मा को मान्यता दी जाएगी, लेकिन अभी तक नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

जब तक नियमों में संशोधन नहीं होता, बी. फार्मा वाले योग्य नहीं
न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की पीठ ने कहा कि भर्ती के लिए पात्रता मानदंड तय करना नीतिगत मामला है और जब तक सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत डी.फार्मा धारक ही फार्मासिस्ट पद पर भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अदालत ने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया कि अगर भविष्य में नियमों में बदलाव होता है, तभी बी फार्मा डिग्री धारक उसका लाभ ले सकते हैं। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/

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