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पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, दूध, पनीर, ब्रेड, जीएसटी टैक्स स्लैब से बाहर

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हैदराबाद, 3 सितम्बर। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. तीन दिनों तक चली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ दो स्लैब 5 फीसदी औऱ 18 फीसदी को मंजूरी दी गई है. अब यह साफ हो गया है कि 12 प्रतिशत और 28 फीसदी स्लैब के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को इन दो नए स्लैब में एडजस्ट किया है. काउंसिल ने बताया कि यह नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी.

जहां तमाम सामान सस्ते हुए हैं. वहीं, कुछ वस्तुओं पर ज्यादा दाम भी लगाए गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू से संबंधित सभी उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है. आइये सिलसिलेवार जिन सामानों पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया गया है उन पर डालते हैं एक नजर.

ये सामान 40 फीसदी टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे- सिगरेट और गुटखा, पान मसाला, सुपर लग्जरी सामान, चबाने वाली तंबाकू, जर्दा, लग्जरी कार और फास्ट फूड।

350cc से ज्यादा की बाइक्स 40% टैक्स क्लब में शामिल
जीएसटी काउंसिल ने बताया कि जिन सामानों पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, उन सभी पर किसी दूसरे प्रकार का कोई सेस या उपकर नहीं लगाया जाएगा. लेकिन इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि यह दरें कब से लागू होंगी. इसका ऐलान बाद में होगा. उन्होंने यह भी बताया कि सट्टबाजी, कैसिनो और जुआ, घुड़दौड़ समेत सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर जीएसटी की 40 फीसदी दरें लागू होंगी. इसके साथ-साथ आईपीएल जैसे खेलों में इंट्री पर भी 40 फीसदी का टैक्स लगेगा. लेकिन मान्यता प्राप्त खेलों के आयोजनों पर यह दरें नहीं लगेंगी.

बता दें, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक तीन दिनों तक चली. जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि अब सिर्फ जीसएटी के दो ही स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी ही रहेंगे. इसके लागू होने के बाद से देश की आम जनता को काफी लाभ होगा.

कौन सी चीजों पर जीएसटी हुआ जीरो- सरकार ने कुछ आवश्यक चीजों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है. इस त्योहारी सीजन में ये बड़ा खुशखबरी है. यूएचटी, दूध, पनीर, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, पराठा.

पढ़ाई लिखाई के सामान हुए सस्ते- पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक। इसके अलावा इस्ट्रूमेंट बॉक्स और अन्य पढ़ाई के सामानों को भी टैक्स के दायर से बाहर कर दिया गया है.

जीवन रक्षक दवा- इससे भी बड़ी राहत की बात है कि जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया गया है. इसमें 33 प्रकार की दवा शामिल है.

रोजमर्रा के सामानों पर 5% टैक्स
घरेलू रोजमर्रा के सामानों पर भी बड़ी राहत दी गई है. घर में रोजमर्रा के काम आने वाले सामानों पर मात्र 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इसके तहत नमकीन, पास्ता, चीज, मक्खन, कॉफी, नूडल्स व अन्य सामान शामिल किए गए हैं.

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