
ऋषिकेश, 18 मार्च। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू की जाएगी। बिना ग्रीन कार्ड के व्यावसायिक वाहनों को चार धाम यात्रा के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा।
बिना कार्ड के किसी भी व्यावसायिक वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश
ऋषिकेश एआरटीओ एआरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 23 मार्च को सुबह 11 बजे से ग्रीन कार्ड जारी करने का कार्य विधिवत रूप से शुरू होगा। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी व्यावसायिक सवारी वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। यात्री और वाहन स्वामी अब अपनी यात्रा को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिना ग्रीन कार्ड के व्यावसायिक वाहनों को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब तक आनलाइन 6.86 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जो इस साल होने वाली यात्रा को लेकर भारी उत्साह को दर्शाता है।
ऋषिकेश एआरटीओ एआरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 23 मार्च को सुबह 11 बजे से ग्रीन कार्ड जारी करने का कार्य विधिवत रूप से शुरू होगा। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी व्यावसायिक सवारी वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। यात्री और वाहन स्वामी अब अपनी यात्रा को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिना ग्रीन कार्ड के व्यावसायिक वाहनों को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब तक आनलाइन 6.86 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जो इस साल होने वाली यात्रा को लेकर भारी उत्साह को दर्शाता है।
बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एआरटीओ कटारियो ने कहा कि वाहन स्वामी, चालक 23 मार्च से सभी कार्य दिवसों में अपने वाहनों का समय पर निरीक्षण करवाकर आवश्यक वैध दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर पहुंचकर ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 19 अप्रैल को गंगोत्री, यमनोत्री, 22 अप्रैल को केदारनाथ और 24 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुल जायेंगे।
चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड एक अनिवार्य डिजिटल ई-पास है, जो उत्तराखंड में व्यावसायिक वाहनों (जैसे बस, टैक्सी, मैक्सी कैब) की फिटनेस और यात्रा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कार्ड greencard.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन के बाद जारी किया जाता है, जो 30 नवंबर तक वैध होता है और इसके साथ ट्रिप कार्ड भी जरूरी है। परिवहन विभाग की वेबसाइट या WhatsApp के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के लिए आरसी, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ड्राइवर का हिल ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। निजी वाहनों (Personal Vehicles) के लिए ग्रीन कार्ड की बाध्यता नहीं है।



