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उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम निरस्त, हाई कोर्ट के आदेश पर UKPSC ने लिया निर्णय

हरिद्वार, 5 जनवरी। राज्य लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2023 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया है। परिणाम निरस्त करने के लिए आयोग ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो 19 से 22 जनवरी के मध्य होनी सुनिश्चित थी, वह भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गयी है।

मुख्य परीक्षा भी स्थगित
वहीं मुख्य परीक्षा भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 से 22 जनवरी तक किया जाना था। आयोग की ओर से परीक्षा की नई तिथियां की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

2023 को जारी की थी भर्ती
प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने को आयोग ने हाई कोर्ट में दायर याचिका पर दिए गए आदेश का हवाला दिया है। उत्तराखंड न्यायिक सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के 16 पदों के लिए आयोग की ओर से एक मार्च 2023 को भर्ती जारी की गई थी। इसमें सात पद अनारक्षित थे।

30 अप्रैल 2023 को हुई थी परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल 2023 को किया गया था। अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

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