हनुमान चालीसा पर पंगा, राणा दंपत्ति को 14 दिन की जेल

मुंबई। हनुमान चालीसा पाठ मामले में राणा दंपत्ति को 14 दिन की जेल की सजा सुना दी गयी है। राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। जमानत पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पर अड़ीं सांसद नवनीत राणा और उनके पति रविराणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने राणा दंपत्ति को धारा 153ए यानि धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को खार पुलिस स्टेशन ले गयी। इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पेशी से पहले राणा दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 यानि सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया था।
राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी अवैध
सांसद नवनीतराणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों को बताया कि राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी अवैध, असंवैधानिक है, क्योंकि दोनों ही लोकसेवक हैं। उनकी गिरफ्तारी से पहले अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वकील ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार राणादंपत्ति को रिहा नहीं करती तो अदालत के माध्यम से उनकी रिहाई का आदेश लिया जाएगा।
जानते हैं, क्या है पूरा मामला
शनिवार को कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर धावा बोलने वाले शिवसैनिकों पर भी एफआईआर दर्ज की गयी है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और रविराणा ने सीएम आवास मातो श्री के बाहर हनुमानचालीसा पाठ का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार सुबह ही सैकड़ों शिवसैनिक राणा के घरके बाहर जमा हो गए। भारी पुलिस बल के बीच शिवसैनिक राणा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गये और नारेबाजी करते रहे।