
ऋषिकेश। थाने से भागकर गंगा में कूदे केदार भंडारी के पिता लक्ष्मण सिंह निवासी चौडियाट, धौंत्तरी, पट्टी गाजणा, तहसील डूंडा, जिला उत्तरकाशी की याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए लक्ष्मणझूला में तैनात इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर और थाना मुनिकीरेती अंतर्गत तपोवन चौकी के उपनिरीक्षक आशीष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल को सौंपी गयी है।
केदार भंडारी के पिता की न्यायालय में दायर की थी याचिका
22 अगस्त को थाने से भागकर लक्ष्मणझूला पुल से गंगा में छलांग लगाने वाले उत्तरकाशी के युवक केदार सिंह भंडारी के पिता की अपील पर मामला न्यायालय में चल रहा है।
दो धाराओं में मुकदमा दर्ज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ने सुनवाई करते हुए थाना लक्ष्मणझूला के तत्काली प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर और मुनिकीरेती थाना के अंतर्गत तपोवन पुलस चौकी में तैनात उपनिरीक्षक आशीष कुमार के विरुद्ध न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 342 अवैध रूप से हिरासत में रखने और धारा 365 अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या था मामला
केदार भंडारी के पिता लक्ष्मण भंडारी निवासी चौडियाट, धौंत्तरी, पट्टी गाजणा, तहसील डूंडा, जिला उत्तरकाशी ने आवेदन पत्र में बताया कि उनके पुत्र केदार सिंह भंडारी (19 वर्ष) अपने दोस्त नीलेश निवासी बामणागांव, पट्टी धनारी, उत्तरकाशी के साथ 18 अगस्त को कोटद्वार भर्ती में गया था। 21 अगस्त को यह दोनों तपोवन स्थित एक होटल में ठहरे थे। 22 अगस्त को 11.30 बजे थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला के नाम से फोन आया कि केदार सिंह ने लक्ष्मणझूला पुल से गंगा में छलांग लगा दी है। युवक के पिता लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में थानाध्यक्ष, होटल प्रबंधक, साथ में आए केदार के दोस्त और तपोवन के एक उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
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