
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में छात्रा ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल साहब उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं। पाक्सो मामले में विशेष सत्र न्याधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में प्रधानाचार्य को 5 साल की सजा सुनाई गयी।
अल्मोड़ा में एक छात्रा ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया था कि वह उसके अश्लील मैसेज से परेशान हो गयी है। 30 सितम्बर 2020 को पीड़िता की ओर से भिकियासैंण ब्लाक के एक पटवारी क्षेत्र में अश्लील मैसेज भेजने के संबंध में प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर सौंपी गयी। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हो गया था।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो भूपेंद्र जोशी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। विवेचना अधिकारी की ओर से जांच पूरी कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 11 गवाह पेश किये गये।
अल्मोड़ा में पाक्सो के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोपी अल्मोड़ा जिले के एक इंटर कालेज के प्रधानाचार्य प्रमोद चंद्र दुर्गापाल, निवासी सिविल लाइन, रामनगर, जिला नैनीताल को पांच साल तीन माह सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में सजा एक माह और बढ़ जायेगी।
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