नई दिल्ली। सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल उन जमाकर्ताओं के वास्तविक दावों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है, जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा निवेश किया था, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों में 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं।
क्यों बना पोर्टल, क्या है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर?
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लिंक और कार्यक्षमता
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक सहकारिता मंत्रालय (https://cooperation.gov.in/) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, पोर्टल का ऑनलाइन लिंक 2 जुलाई तक एक्टिव नहीं हुआ है। इसके जल्द ही एक्टिव होने की संभावना है।
रिफंड प्रक्रिया और राशि
शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये तक वितरित करेगा। प्रत्येक जमाकर्ता पहले चरण में अधिकतम 10,000 रुपये प्राप्त कर सकेगा। शुरुआत में परीक्षण के आधार पर निवेशकों को 10,000 रुपये लौटाए जाएंगे, परीक्षण सफल होने पर रिफंड की राशि बढ़ायी जाएगी।
पहले चरण में दस हजार तक का दावा
पहले चरण चरण में 1 करोड 7 लाख निवेशक रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और प्रारंभिक चरण के दौरान 10,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। आगे के चरणों में कुल 4 करोड़ जमाकर्ता 10,000 रुपये तक का दावा करने के पात्र होंगे। दावा करने के लिए, जमाकर्ताओं का आधार उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। जमा रसीद भी उनके पास होना चाहिए। जमाकर्ताओं को रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करने, इसे भरने और पोर्टल पर फिर से अपलोड करने की आवश्यकता होगी। https://sarthakpahal.com/
45 दिन के भीतर दावेदारों के खातों में पहुंचेगा पैसा
अमित शाह ने आश्वासन दिया कि 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खातों में पैसा जमा करवा दिया जाएगा। इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसी बड़ी रकम वाले जमाकर्ताओं के दावों के समाधान के लिए आगे निर्णय लिया जाएगा। कार्यवाही को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए रिफंड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सबसे पहले, उनका आधार उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, उन्हें रसीद विवरण प्रदान करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, जिसे उन्हें रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।
जमाकर्ताओं को अपना रिफंड प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?
पोर्टल पर दावा दायर करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खातों में पैसा जमा किया जाएगा।