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अंकिता भंडारी मर्डर केस के दूसरे आरोपी सौरभ भाष्कर की जमानत खारिज

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नैनीताल, 30 अगस्त। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने  चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत प्रार्थना पत्र पर  सुनवाई की। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने अभियुक्त सौरभ भाष्कर की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
सुनवाई पर राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। इन्होंने जबरदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए  दवाब डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं मृतका ने अपने वाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतका के परिवार की तरफ  से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़-फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की है।
पौड़ी जिले के डोभश्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंतरा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी, जिसकी हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य तथा सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी।  मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं। https://sarthakpahal.com/

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